ठाणे- जिला अदालत ने ठाणे जिले के कलवा के एक शख्स को उसकी पत्नी की मौत का दोषी मानते हुए १० साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाईसत्र न्यायाधीश एन आर बोरकर ने बृहस्पतिवार को सुनाई गई सजा में आरोपी विद्यावान भभूति राय (४१) को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा ३०४ (१) के तहत दोषी मानते हुए उस पर २,००० रुपये का जुर्माना भी लगायाअतिरिक्त लोक अभियोजक उज्ज्वला मोहोलकर ने अदालत को सूचित किया कि प्लास्टिक विक्रेता राय अक्सर अपनी पत्नी आरती देवी (३५) से झगड़ा किया करता था। उन्होंने बताया कि ३१ दिसंबर, २०१६ को आरोपी ने हंसिए से अपनी पत्नी पर वार किया। घायल महिला को सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई
पत्नी की हत्या के दोषी को १० साल